पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि इक्विटी शेयरों और कन्वर्टेबल्स के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने वाले इंडिविजुअल इंवेस्टर्स पांच लाख रुपये तक की आवेदन राशि के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें सिंडिकेट सदस्य, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी भागीदार और किसी निर्गम के पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिये जमा किए गए बिड-कम-एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी यूपीआई आईडी प्रदान करने के लिए कहा गया है।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि 1 मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले सार्वजनिक निर्गमों के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।