नई दिल्ली । परिवहन विभाग ने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम मौका दिया है। परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के डीटीओ को कहा है कि हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस को जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। परिवहन विभाग ने कहा कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। 
इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी। भारत सरकार के निर्देश के बाद ड्राइविंग लाइसेंसधारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य है। 
परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस रखने में काफी दिक्कत आती है। इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन, चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है। साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा। 
कोरोना काल में आम लोगों को कई तरह की रियायतें मिल रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में आज की तारीख में डीएल का आधार से लिंक करना एक जरूरी काम हो गया है। इसलिए डीएल ऑनलाइन होने से सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक कराने का आदेश भी जारी किया है।