नई दिल्ली । 15 साल पहले नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित रहे एक व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दरअसल, व्यक्ति को 2007 में दोषी ठहराया गया था और उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 1998 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म को लेकर मामला था। इसमें व्यक्ति को हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 15 साल बाद सबूतों के अभाव में व्यक्ति को बरी कर दिया है। वहीं, एक अन्य मामले में 11 साल जेल में रहने के बाद सात लोग हत्या के आरोपों से हुए बरी हो गए। सभी अशोक विहार में वर्ष 2011 में एक फैक्ट्री में लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में आरोपित थे। रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत ने सातों आरोपितों को बरी करते हुए कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी मौके पर नहीं हुई थी।