महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह इस स्टेज में मामले में दखल नही दे सकती है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने ये याचिका खारिज की है। इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने भी मलिक को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 15 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि विशेष मनी लांड्रिंग निरोधक कानून  अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश सिर्फ इसलिए अवैध या गलत नहीं हो जाता है कि वह उनके पक्ष में नहीं है। नवाब मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।