नई दिल्ली । दिल्ली दंगा मामले में 19 महीने से जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा कि उमर खालिद के देश विरोधी बयानों को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ की सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद के भड़काऊ बयानों और दंगे में उसकी भूमिका को लेकर सही फैसला करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उमर के सहयोगियों शिफा उर रहमान और खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज होने के उदाहरण भी कोर्ट के सामने रखे गए।