नई दिल्ली टेरर फंडिंग मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तिहाड़ जेल से खुर्रम परवेज, मुनीर अहमद कटारिया एवं अर्शिद अहमद टाक को सोमवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपितों को 25 फरवरी तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को रिमांड पर सौंपा है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में एनआइए ने याचिका दायर कर आरोपितों को सात दिन के रिमांड पर देने की मांग की।

हालांकि अदालत ने उन्हें चार दिन के रिमांड पर ही एनआइए को दिया है। अदालत ने जेल प्रशासन से कहा है कि आरोपितों को एनआइए के सुपुर्द कर दिया जाए। तीनों आरोपित पहले से जेल में बंद हैं। अब इनके खिलाफ नए सिरे से साक्ष्य मिले हैं, जिनकी जांच करनी है। तीनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं एवं अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पिछले साल 22 नवंबर को, मुनीर की 16 नवंबर व अर्शिद की 18 नवंबर को हुई थी।

हर 24 घंटे में हो मेडिकल जांच

अदालत ने एनआइए से कहा है कि आरोपितों को हिरासत में लेने के बाद इनकी मेडिकल जांच कराए। साथ ही रिमांड अवधि के दौरान हर 24 घंटे बाद इनकी मेडिकल जांच कराई जाए। अदालत ने जांच एजेंसी को हिदायत दी है कि आरोपितों का रिमांड समाप्त होने के बाद और उन्हें जेल वापस भेजने से पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट कराएं। कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जेल में स्थानान्तरित किया जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपितों के रिमांड के दौरान प्रतिदिन उनके वकील 15 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं। मिलने का समय शाम चार से पांच बजे के बीच रहेगा। जांच अधिकारी इतनी दूरी पर उपस्थित रहेगा, जितनी दूरी पर वह आवाज न सुन सके, लेकिन देखता जरूर रहेगा।