नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर उम्र पूरी कर चुका किसी का वाहन उसकी निजी पार्किंग में खड़ा होगा तो परिवहन विभाग की टीम उसे जब्त नही करेगी।साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि दूसरे राज्यों से आने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर पार्क किए जाने या सड़कों पर चलते समय ही जब्त किया जाएगा।इसके अलावा अगर किसी का वाहन सार्वजनिक स्थान पर पार्क मिलता है या सड़क पर चलता मिलता है और वाहन को पहली बार पकड़ा गया है तो एक बार जुर्माना भरकर, शपथ पत्र और तय शर्ते पूरा करने के बाद उसे छुड़ाने का मौका मिलेगा।अगर वह वाहन दोबारा सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसे स्क्रैप किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। परिवहन विभाग ने राजधानी में 10 साल पुराने डीजल एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है।नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ सार्वजनिक स्थानों से ही वाहनों पर कार्रवाई होगी। वाहन जब्त करने के साथ ही वाहन मालिक को उसकी जानकारी देने के साथ, रोजाना उसकी एक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को भी भेजनी होगी। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपर के पास ही वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा।