भोपाल । मप्र बिजली नियामक आयोग द्वारा दिए आदेश के तहत अब मप्रपक्षेविविकं एलटी बिजली कनेक्शनों के आनलाइन (कैशलेस) बिल भुगतान पर पहले से ज्यादा छूट दे रही हैं। इस संबंध में कंपनी के इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित मुख्यालय ने सभी 15 जिलों के अधीक्षण यंत्रियों को निर्देश दिए हैं। मार्च तक निम्नदाब (एलटी) कनेक्शनों के बिजली बिलों के भुगतान पर न्यूनतम पांच से 20 रुपये की अधिकतम सीमा थी। प्रतिशत में बिल राशि की 0.5 फीसद छूट निर्धारित थी। इस तरह पहले कोई भी एलटी उपभोक्ता कैशलेस बिजली बिल भुगतान पर अधिकतम 20 रुपये माह की ही छूट पा सकता था। छूट या कैश बैक की इस ऊपरी सीमा को खत्म कर दिया गया है। बिजली बिलों के कैशलेश भुगतान पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन मनी बैक को बिजली कंपनी बढ़ा रही है। अप्रैल से जारी निर्देश के अनुसार अब उपभोक्ता को बकाया बिल की कुल राशि पर 0.50 फीसद की छूट मिलेगी। अधिकतम छूट सीमा का राशि के अनुसार कोई बंधन नहीं रहेगा। नए निर्देशों के तहत चार हजार रुपये से ज्यादा का कैशलेस बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिल सकेगी। पांच हजार के कैशलेस बिल भुगतान पर 25 रुपये, पचास हजार रुपये के भुगतान पर 250 रुपये एवं एक लाख के एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपये की छूट मिल सकेगी। यह छूट अगले बिजली बिल में स्पष्ट उल्लेखित रहेगी।बिजली कंपनी आयोग के अनुसार उच्चदाब ( एचटी) उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर पहले ही 100 से 1000 रुपये की छूट दे रही हैं। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने उपभोक्ताओं से कैशलेस बिजली बिल का भुगतान करने की अपील की है। यह कार्य आसान है, छूट दिलाता है, साथ ही विलंब व सरचार्ज जैसी परेशानी से भी बचाता है।