दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को गुरुवार को बताया कि मरकज निजामुद्दीन स्थित मस्जिद को रमजान में खोलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन शब-ए-बारात के लिए 16 मार्च को हाई कोर्ट की ओर से दिए गए नियमों और शर्तों को मानना होगा।  दिल्ली पुलिस ने मरकज प्रबंधन को प्रवेश और निकास गेट के अलावा हर मंजिल की सीढ़ियों पर दोबारा सीसीटीवी लगाने को कहा है। पुलिस ने प्रबंधन को आदेश दिया है कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए जारी नियमों को प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। 

कोरोना नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर करीब दो साल तक बंद रहे मरकज निजामुद्दीन को हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को शब-ए-बारात पर श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया था। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि हर मंजिल पर अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। वक्फ ने नियमों में ढील की मांग की है।