दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल 17 जून तक जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत जैन की जमानत याचिका पर 18 जून को फैसला सुनाएगी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया है। 14 दिन की ईडी की हिरासत पूरी होने के बाद अदालत ने सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया था। 

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने सत्येन्द्र जैन को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया था। वहां से जैन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ईडी का कहना था कि सत्येंद्र जैन से संबंधित कई स्थानों पर छापेमारी के बाद बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजीटल साक्ष्य मिले हैं। इन्हें रिकार्ड पर लेकर जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पहले सत्येंद्र जैन पहले 9 दिन की रिमांड पर लिया गया। इसके बाद पांच दिन की ईडी की रिमांड अदालत ने और बढ़ा दी थी। ईडी का कहना है कि सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ वर्ष 2017 से धनशोधन के मामले की जांच चल रही थी। ईडी ने अदालत को बताया कि छापेमारी के दौरान उन्हें दो करोड़ नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक किलो आठ सौ ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं।