शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान को फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके संबंध में एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। जस्टिस निखिल करिएल ने इस मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए काम को लापरवाही नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने शाहरुख की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में कोर्ट से जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।