सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल  को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव कर सकती है   |  सरकार इसमें वैट  या एक्साइज  रेट के साथ 18 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव कर सकती है   | इसके अलावा उन्होंने कहा कि फॉर्मूले को तभी पेश किया जाएगा, जब केवल वह सभी राज्यों को मंजूर होगा   | फॉर्मूले के तहत वैट या एक्साइज रेट राज्य के हिसाब से अलग हो सकता है   | एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि वैश्विक तौर पर भी एटीएफ के मामले में बहुत से देशों में जीएसटी रेट प्लस वैट / एक्साइज के ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है   |प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने रखा जा सकता है   |