टीडीसैट ने एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एजीआर के भुगतान से छूट सिर्फ उसी समय दी जा सकती है, जब वह छूट निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को भी दी जा रही हो।

दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का कहना है कि सरकार अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान से इस आधार पर छूट नहीं दे सकती है कि उन्हें दूरसंचार से जुड़ी सेवाओं से बहुत कम राजस्व मिलता है।
टीडीसैट ने एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एजीआर के भुगतान से छूट सिर्फ उसी समय दी जा सकती है, जब वह छूट निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को भी दी जा रही हो। नेटमैजिक सॉल्यूशंस व डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल की याचिका पर 28 फरवरी को जारी आदेश में टीडीसैट ने कहा, सरकारी कंपनियों को एजीआर के भुगतान में छूट नहीं दे सकती है। टीडीसैट के चेयरमैन शिव कीर्ति सिंह व सदस्य सुबोध कुमार गुप्ता के इस आदेश के दूरगामी असर हो सकते हैं।