गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया है और इस पपांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि आईआरएफ के संस्थापक जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक थे। वह ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहे हैं, और यह भी घोषणा करते हैं कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आईआरएफ संस्थापक युवाओं के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को भी बढ़ावा दे रहा है, आत्मघाती बम विस्फोटों को सही ठहराता है, हिंदुओं, हिंदू देवताओं और अन्य धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करता है, जो अन्य धर्मों के लिए अपमानजनक हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "नाइक भारत और विदेशों में मुस्लिम युवाओं और आतंकवादियों को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित करता रहा है।" अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि गुजरात, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा में आईआरएफ, उसके सदस्यों और सहानुभूति रखने वालों की गैरकानूनी गतिविधियां देखी गईं। आतंकवाद विरोधी न्यायाधिकरण के समक्ष, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर भारी सबूत हैं कि जाकिर नाइक वीडियो के माध्यम से अपनी शिक्षाओं का प्रचार करके और विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भड़काऊ भाषण और व्याख्यान देकर भारत में अपने अनुयायियों तक पहुंचना जारी रखता है।