दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 25 अगस्त को करेगा क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानांतरित याचिकाओं की फाइलें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को यहां स्थानांतरित कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों से भी यह कहा है कि वे अपने पास लंबित अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दें या दिल्ली उच्च न्यायालय से फैसला सुनाए जाने तक इसे लंबित रखें।